नाबालिक लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने / भगा ले जाने के आरोपी को 10 वर्ष का कारावास व 31000 अर्थ दण्ड की सजा
वादिनी की नाबालिक पुत्री को सादी करने की नियत से बहला-फुसला कर भगा ले जाना व जबरन बन्द कमरे में दुष्कर्म करने के आरोपियों को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा व 31,000 रु0 का अर्थदण्ड।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादी श्रीमती मुन्नी देवी पुत्री सहजराम नि0 मदारगढ़, थाना लालिया बलरामपुर की तहरीरी सूचना कि वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करने के आधार पर दिनांक- 19.03.2016 को थाना ललिया पर मु0अ0सं0- 488/2016 धारा 363, 366, 342,354घ 376घ,भादवि व 4,8 पॉक्सो एक्ट बनाम रामकुमार बरई पुत्र राधेश्याम,राजेश गुप्ता पुत्र बच्चा राम, विजय कुमार बराई पुत्र राधेश्याम नि0 लखनीपुर थाना हरैयै बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना थाना ललिया के उ0नि0 श्री चन्द्रकांन्त यादव द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, उपरोक्त धाराओ में आज दिनांक 14.09.23 को अभियुक्त रामकुमार बरई पुत्र राधेश्याम थाना लालिया बलरामपुर उपरोक्त को धाराओं में न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो एक्ट बलरामपुर द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 31,000रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
अभियुक्त को सजा दिलाए जाने में मानीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री पवन कुमार वर्मा एवं थाना ललिया पुलिस का विशेष योगदान रहा।