शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चार दिवसीय महाअभियान के प्रथम दिन विद्युत कनेक्शनधारियों से राजस्व वसूली,संयोजन विच्छेदन की गयी कार्यवाही
उ०प्र० शासन एवं जिलाधिकारी बलरामपुर अरविन्द सिंह के निर्देशानुसार अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बालकृष्ण द्वारा जनपद बलरामपुर में वित्तीय वर्ष 2023-24 के माह सितम्बर 2023 के आवंटित/निर्धारित राजस्व वसूली लक्ष्य के प्राप्ति की स्थिति को सन्तोषजनक स्थिति में लाते हुए माह के अन्त तक शत-प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने, अधिक राजस्व हानि वाले चिन्हित 11 केवी पोषकों को अधिक राजस्व हानि श्रेणी से बाहर करने के साथ-साथ क्षेत्रों को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति कराने हेतु जनपद बलरामपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में चार दिवसीय महाभियान को आज प्रथम दिन चलाया गया। इस महाभियान के प्रथम दिन अधिक राजस्व हानि वाले फीडरों से जनपद बलरामपुर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 1105 कनेक्शनधारी से राजस्व वसूली रु0 38 लाख, बकाया पर संयोजन विच्छेदन 346 कनेक्शनधारी से रु0 18.22 लाख की कार्यवाही करते हुये राजस्व लाभ प्राप्त किया गया।
उन्होंने बताया कि बकाये पर विच्छेदित किये जाने वाले विद्युत कनेक्शनों को तत्काल भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त विच्छेदित किये गये कनेक्शनों को पुनः जोड़ने की कार्यवाही भी प्राथमिकता पर महाभियान के दौरान ही करायी गयी। काटे गये कनेक्शनों की निगरानी लाइन स्टाफ, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता व उपखण्ड अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, यदि किसी भी बकायेदार विद्युत उपभोक्ता द्वारा बकाये पर काटे गये कनेक्शन को बिना भुगतान किये, पुनः जोड़कर विद्युत का उपभोग करते हुए पाया जायेगा, तो उसके विरूद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराकर विभागीय कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों यह राजस्व वसूली महाभियान आगे और तेजी से चलाया जायेगा। भुगतान न करने वाले बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं (विशेषकर रू० पाँच हजार एवं उससे ऊपर के बकायेदार विद्युत उपभोक्ता) से अपील है कि विभाग द्वारा बकाये पर दर्ज करायी जाने वाली प्राथमिकी के साथ-साथ की जाने वाली अन्य अप्रिय कार्यवाहियों से बचने के लिए तथा गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपने बकाया विद्युत बिल का भुगतान तत्काल करें। समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से यह भी अपील है कि कृपया जमा किये जाने वाले बिलों के भुगतान रसीद को अपने परिसर पर ही सुरक्षित रखें, जिससे कि महाभियान के दौरान परिसर पर जाने वाली निरीक्षण टीम को परिसर पर उपस्थित परिवार/ प्रतिष्ठान का कोई भी सदस्य जमा रसीद तत्काल दिखा सके, जमा रसीद को निरीक्षण टीम को दिखाये न जाने की स्थिति में परिसर पर बकाया मानते हुए संयोजन को विच्छेदित कर दिया जायेगा, जिससे उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों की जिम्मेदारी सम्बन्धित उपभोक्ता की होगी।