मतदेय स्थलों की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, बलरामपुर व जनपद के समस्त सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय पर निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध है-उप जिला निर्वाचन अधिकारी

मतदेय स्थलों की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय, बलरामपुर व जनपद के समस्त सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय पर निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध है-उप जिला निर्वाचन अधिकारी

बलरामपुर-मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा मतदेय स्थलों के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है। तत्क्रम में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-25 के उपबन्धों के अनुसार मतदेय स्थलों की सूची का प्रकाशन 12 अक्टूबर, 2023 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर दिया गया है। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार द्वारा दी गयी।
उन्होंने बताया कि मतदेय स्थलों की सूची जनपद की वेबसाइट https://balrampur.nic.in/final-publication-polling-station-list-2023/ पर देखा जा सकता है। मतदेय स्थलों की सूची जिला निर्वाचन कार्याल, बलरामपुर व जनपद के समस्त सम्बन्धित उपजिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय पर निःशुल्क निरीक्षण के लिये उपलब्ध है। मतदेय स्थलों की सूची का निरीक्षण लोक अवकाश के दिनों को छोड़कर किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है।

सूचना विभाग, बलरामपुर द्वारा जारी।
—————————-

*त्यौहारों के मद्देनज़र शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद सीमा अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट ने लागू की धारा-144*

दिनांक 13 अक्टूबर, 2023

जनपद बलरामपुर मिश्रित आबादी होने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से मिला होने के कारण शान्ति-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के दृष्टिगत एक अतिसंवेदनशील जनपद है। वर्तमान में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित घटनाओं तथा माह अक्टूबर एवं नवम्बर, 2023 में परम्परागत त्यौहारों, 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे दुर्गा पूजा, 24 अक्टूबर को दशहरा, 11 नवम्बर को नरक चर्तुदशी, 12 नवम्बर को दीपावली, 13 नवम्बर को गोबर्धन पूजा, 15 नवम्बर को भैयादूज/चित्रगुप्त जयन्ती, 19 नवम्बर को छठ पूजा तथा 27 नवम्बर, 2023 को कार्तिक पूर्णिमा का महा पर्व है।
आगामी त्यौहारों के मद्देनज़र कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद की शान्ति-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते है, जिससे शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था भंग होने की सम्भावना विद्यमान है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर श्री अरविन्द सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद बलरामपुर की सीमा अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से 13 अक्टूबर से 28 नवम्बर, 2023 तक लागू कर दिया है।
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह ने समस्त उप जिला मजिस्ट्रेटों, क्षेत्राधिकारियों/प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि त्यौहारों के दौरान किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों द्वारा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था भंग न होने पाये, इसका विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले व्यक्ति पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
——————–

*कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र बलरामपुर में महिलाओं के अधिकार के विषय पर 18 अक्टूबर को विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन*

दिनांक 18 अक्टूबर, 2023

बलरामपुर। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के एक्शन प्लान एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश बलरामपुर के दिशा-निर्देश में 18 अक्टूबर, 2023 को अपराह्न 03ः00 बजे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र बलरामपुर में महिलाओं के अधिकार के विषय पर एक विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया जायेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *