ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा के तहत पल्सर चोर को न्यायालय द्वारा 02 वर्ष 11 माह 15 दिन का कारावास व 2000 रु0 अर्थदण्ड की सजा 

ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा के तहत पल्सर चोर को न्यायालय द्वारा 02 वर्ष 11 माह 15 दिन का कारावास व 2000 रु0 अर्थदण्ड की सजा

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 14.08.2020 को वादी तेजेन्द्र प्रताप नि0 शिवपुरा थाना ललिया की तहरीरी सूचना कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की पल्सर मोटर साइकिल वाहन संख्या UP 58 X 1720 घर से चोरी होने के सम्बन्ध में थाना ललिया पर मु0अ0सं0 152/2020 धारा 380, 411 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ,विवचेना के दौरान अभियुक्त राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय पुत्र रामलुभावन नि0 पाण्डेय पुरवा लक्ष्मन पुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती प्रकाश में आया । दौराने विवेचना अभियुक्त राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय के कब्जे से मोटरसाइकिल बरामद करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।

अभियोग की विवेचना उ0नि0 जय प्रकाश यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव व एपीओ अनूप कुमार सिंह एवं थाना ललिया पुलिस के पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय जे0एम0 प्रथम द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त राजू उर्फ बब्बन पाण्डेय को 02 वर्ष 11 माह 15 दिन का कारावास व 2000रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

 

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