वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का होगा सत्यापन 25 मई 2025 अंतिम तिथि

वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों का होगा सत्यापन , 25 मई 2025 अंतिम तिथि

जिला समाज कल्याण अधिकारी राहुल गुप्त ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन चलायी जा रही है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी शासनादेश के क्रम में जनपद में

वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों तक ही योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए नये वित्तीय वर्ष 2025-26 में पेंशन भुगतान के लिए सूची में सम्मिलित लाभार्थियों के सत्यापन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन के जनपद में कुल 29793 पेंशनरों का सत्यापन 25 मई 2025 तक किया जायेगा। मृतक एवं अपात्र पाये गये पेंशनरों को सूची से हटाकर इनके स्थान पर नवीन पात्र आवेदन पत्रों को सम्मिलित किया जायेगा।

 

पात्रता की शर्ते :- विभाग की ओर से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बी०पी०एल० आय सीमा के अन्तर्गत वृद्धजनों को प्रतिमाह 1000/- रुपयें की पेंशन डी०बी०टी० के माध्यम से त्रैमासिक प्रदान की जा रही है। इसके अन्तर्गत उ०प्र० का निवासी होना अनिवार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56460/- रुपये से कम होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में सत्यापन खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से और शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी के माध्यम से कराय जा रहा है।

 

उन्होंने बताया कि निदेशक समाज कल्याण उ०प्र० द्वारा समस्त मण्डलीय उपनिदेशक एवं जिला समाज कल्याण अधिकारियों को 10 प्रतिशत् पेंशनरों का क्रॉस वेरीफिकेशन करते हुए सत्यापन की गुणवत्ता का परीक्षण करने के निर्देश दिये गये है। जिसके आधार पर जीवित पेंशनरों को मृतक दर्शाये जाने वाले सत्यापनकर्ता अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध जिलाधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। विभागीय अधिकारियों द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सत्यापन समयबद्ध एवं गुणवत्तापरक हो।

 

उन्होंने बताया कि जीरो पावर्टी अभियान के अन्तर्गत जनपद में कुल 4641 वृद्धजन चिन्हित किये गये है इन परिवारो को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। चिन्हित परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धाजनो को भी सत्यापन के दौरान पात्रता के अनुसार आवेदन करवाये जायेगें और उनको लाभ दिलवाया जायेगा। इसी प्रकार महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालिन निराश्रित महिला पेंशन योजनान्तर्गत 66 आवेदक तथा दिव्यांगजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग पेंशन योजनान्तर्गत 06 आवेदकों का सत्यापन कराया जा रहा है पात्रता की स्थिति में उन्हे भी माह जून 2025 से प्रथम किश्त की पेंशन दी जायेगी।

 

इस योजना को पारदर्शी बनाये जाने के लिए तकनीकी का प्रयोग कर कई ठोस कदम उठाये गये है इसके लिए लाभार्थियों को समय से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए उनके आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही की जाती है लाभार्थियों के आधार और उनके मोबाइन नम्बर को बैंक खातों से लिंक करवाया जाता है। एकीकृत पोर्टल के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि एक व्यक्ति किसी एक पेंशन में ही लाभ प्राप्त कर सके।

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