न्यायालय के आदेश पर उपजिलाधिकारी ने मुक्त कराई करीब 3 करोड रुपए की 17.67 एकड़ जमीन

न्यायालय के आदेश पर उपजिलाधिकारी ने मुक्त कराई करीब 3 करोड रुपए की 17.67 एकड़ जमीन

दिनांक 5 सितंबर 2022

तहसील उतरौला के ग्राम जनुका गुजर में 17.67 एकड़ की तालाब/परती/बंजर भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा उप जिलाधिकारी उतरौला संतोष कुमार ओझा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुक्त कराई गई जिसकी कीमत लगभग तीन करोड़ रुपए है। उप जिलाधिकारी उतरौला द्वारा अपने न्यायालय में सरकार बनाम खातूननिशा आदि अंतर्गत धारा 38 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 तथा सरकार बनाम कमरे जहां आदि अंतर्गत धारा 38 (1) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 आदेश दिनांक 29 अगस्त द्वारा तलाब/ बंजर/ परती भूमि पर अनाधिकृत रूप से दर्ज खातेदारों का नाम निरस्त कर पूर्ववत तालाब/बंजर/ परती भूमि के खाते में दर्ज कर दिया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *