अभिवावको के लिए बड़ी खुशखबरी कोरोना काल में स्कूल फीस मामला
प्रयागराज उत्तर प्रदेश-
इलाहबाद हाईकोर्ट का अभिभावकों के पक्ष में बड़ा फैसला बच्चों की 15 प्रतिशत फीस होगी माफ़ कोरोना काल में ली जा रही स्कूल फीस को विनियामन को लेकर कई अभिभावकों की ओर से दाखिल की गई थी याचिका साल 2020-21 में राज्य के सभी स्कूलों में ली गई कुल फीस पर 15 प्रतिशत माफ़ किया जायेगा हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के स्कूलों को लेकर जारी किया निर्देश सत्र 2020- 21 के लिए हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश कोर्ट ने कहा है कि सत्र 2020- 21 में ली गई पूरी फीस में 15 फीसदी फीस अगले सत्र में एडजस्ट करना होगा स्कूल छोड़ चुके छात्रों को 15 फीसदी फीस वापस करनी होगी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जे जे मुनीर की डिवीजन बेंच ने दिया फैसला।