होली के त्योहार की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आबकारी की समस्त दुकानें रहेगी बन्द-जिला मजिस्ट्रेट
दिनांक 06 मार्च, 2023
बलरामपुर- जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डा0 महेन्द्र कुमार द्वारा 07 मार्च को होली के त्योहार की महत्ता एवं संवेदनशीलता के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनपद की आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाॅप, भांग, बार एवं स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकानों को बन्द रखने का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये 07 मार्च, 2023 को रात्रि 10ः00 बजे से दिनांक 08 मार्च, 2023 को सम्पूर्ण दिवस रात्रि 10ः00 बजे तक जनपद की आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाॅप, भांग, बार एवं स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकाने बन्द रखने का निर्देश दिया है। दुकानों की बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।