ऑपरेशन शिकंजा
अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर महिला से ₹90000 वसूलने व दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹145000 का अर्थदंड व सहयोगी आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹75000 का अर्थदंड
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर महिला से ₹90000 वसूलने व दुष्कर्म करने के मुख्य आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व ₹145000 का अर्थदंड व सहयोगी आरोपी को 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹75000 का अर्थदंड की सजा सुनायी गयी ।
वादी मुकदमा की पुत्री का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर ₹90000 वसूलने व दुष्कर्म करने के आरोप मे अभियुक्त 1. अजय कुमार पुत्र जगन्नाथ मद्धेशिया 2 शुभम पुत्र जगन्नाथ मद्धेशिया के विरुद्ध दिनांक 12.06.2017 को थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं 933/17 धारा-376 379, 384, 504, 506, 509 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचना उ0नि0 श्री राज किशोर वर्मा द्वारा किया गया।
मा0 न्यायालय बलरामपुर में क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर श्री कुंवर प्रभात सिंह, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक श्री के0के0 यादव व जिला शासकीय अधिवक्ता ( फौजदारी) श्री कलदीप सिंह , पैरोकार थाना तलसीपुर एवम् जनपदीय अभियोजन शाखा के साथ संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय मे प्रभावी पैरवी कर,गवाहों को समय से न्यायालय उपस्थित कराया गया, जिससे दोषी को जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा
दोष सिद्ध अभियुक्त अजय कुमार को अंतर्गत धारा 376 आईपीसी में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹100000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, अंतर्गत धारा 384 आईपीसी के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया,, अंतर्गत धारा 379 आईपीसी के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, धारा 504 आईपीसी के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, धारा 506 आईपीसी के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया अंतर्गत धारा 509 आईपीसी के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
अभियुक्त शुभम को अंतर्गत धारा 376 आईपीसी में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹50000 के अर्थदंड से दंडित किया गया, अंतर्गत धारा 384 आईपीसी के लिए 1 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
*सोशल मीडिया सेल*
पुलिस अधीक्षक कार्यालय
जनपद बलरामपुर

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