HC का बड़ा फैसला- सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने से ज्‍यादा नहीं रखा जा सकता सस्पेंड

HC का बड़ा फैसला- सरकारी कर्मचारियों को 3 महीने से ज्‍यादा नहीं रखा जा सकता सस्पेंड

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कर्मचारियों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है। कि किसी कर्मचारी को 3 महीने से ज्यादा समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता।इस आदेश के साथ ही हाई कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर के निलंबन पर रोक लगा दी। गौरतलब है कि प्रयागराज के थाना हंडिया में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा को इस साल 11 अप्रैल को निलंबित कर दिया गया था. 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसे कोई भी विभागीय चार्जशीट नहीं दी गई थी।इंस्पेक्टर के निलंबन पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाते हुए कोर्ट ने प्रयागराज एसएसपी से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने पुलिस इंस्पेक्टर केशव वर्मा की याचिका पर पारित किया है। याची इंस्पेक्टर को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दंड एवं अपील नियमावली) 1991 के नियम 17 (1) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया था. इसके बाद उन्हें प्रयागराज पुलिस लाइन प्रयागराज में अटैच कर दिया गया था। याची इंस्पेक्टर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गौतम व अतिप्रिया गौतम का तर्क था कि निलंबन आदेश नियम एवं कानून के विरुद्ध है।निलंबन आदेश पारित हुए 3 माह से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है। परंतु विभाग ने अभी तक याची को कोई विभागीय जांच की चार्जशीट नहीं दी है। कहा गया कि इस प्रकार यह निलंबन आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा अजय कुमार चौधरी के प्रकरण में दी गई विधि व्यवस्था के विरुद्ध है। एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

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