ऑपरेशन शिकंजा के तहत हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 13000 अर्थ दंड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा के तहत हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 13000 अर्थ दंड की सजा

हत्या के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 13000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।क

*पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में:-

वादी मुकदमा श्री तौसीफ अहमद पुत्र मो0 झिनाई नि0 जगन्नाथ पुर कल्लूडीह थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा की बहन को उसके पति द्वारा दूसरी शादी करने की नियत गला दबाकर जान से मार देने के आधार थाना रेहरा बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 91/2010 धारा- 302, 201 भा0द0वि0 बनाम 1. दिलशाद पुत्र मो0 इद्रीश नि0 दौलताबाद ग्रंट थाना रेहरा बाजार 2. मो0 इरफान पुत्र मो0 आविद नि0 इटईया हुसैनाबाद थाना रेहरा बाजार के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष श्री डीपी कुशवाहा द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव ,विशेष लोक अभियोजक श्री नवीन कुमार तिवारी (ADGC Cr) द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त दिलशाद पुत्र मो0 इद्रीश को  न्यायालय ASJ/FTC 1st बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में आजीवन कारावास व 13000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। अभियुक्त मो0 इरफान पुत्र मो0 आविद को  न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया।

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