दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 40000 रु0 अर्थदण्ड की सजा

दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास व 40000 रु0 अर्थदण्ड की सजा

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में वादी मुकदमा मो0 हनीफ पुत्र मुनीर नि0 ग्रा0 लकरडिया बडहरा भिठौरा थाना रेहरा जनपद बलरामपुर, को उसके पति द्वारा दूसरी शादी करने की नियत गला दबाकर जान से मार देने के आधार पर थाना रेहरा बाजार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 183/2020 धारा- 304 B, 498A भा0द0वि0, 3/4 D.P.Act बनाम 1. मो0 कलाम पुत्र मो0 वशीर नि0 हाजीडीह( पटियाला ग्रिन्ट) थाना उतरौला के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी श्री मनोज कुमार यादव द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव ,अभियोजक कुलदीप सिंह (DGC Cr) द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त कलाम पुत्र वशीर को न्यायालय जिला जज बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में आजीवन कारावास व 40000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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