उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत वंचित पात्र लाभार्थी आवेदन कर प्राप्त करें लाभ-जिला प्रोबेशन अधिकारी

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत वंचित पात्र लाभार्थी आवेदन कर प्राप्त करें लाभ-जिला प्रोबेशन अधिकारी

दिनांक 31 दिसम्बर, 2022

बलरामपुर- शासन एवं जिलाधिकारी के निर्देश के अनुपालन में जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चन्द्र ने बताया कि सरकार द्वारा 06 अगस्त, 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) संचालित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जोखिम में आने वाले ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से (01 मार्च, 2020 के बाद) अपने माता-पिता अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है। ऐसे बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना से लाभान्वित किये जाने वाले बच्चों की दो श्रेणियां निर्धारित की गयी है जिसमें 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनो, माता या पिता में से किसी एक की अथवा वैध अभिभावको की मृत्यु 01 मार्च, 2020 के पच्चात् हुई हो। 0 से वर्ष के ऐसे बच्चों के परिवार की वार्षिक आय रु0 03 लाख से कम होनी चाहिए।
इस योजना के लिए पात्रता की शर्ते निर्धारित की गयी है। लाभार्थी अनिवार्य रूप से उ0प्र0 का मूल निवासी होना हो। एक परिवार के (जैविक व कानूनी रूप से गोद लिये गये ) अधिकतम 02 बच्चों को ही योजना का लाभ मिलेगा। 01 मार्च, 2020 को या उसके बाद दो श्रेणियों में आने वाले बच्चों को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। इसके तहत निर्धारित प्रारूप पर पूर्णरूप से भरे हुये आवेदन पत्र, बच्चे, वर्तमान अभिभावक की नवीनतम फोटो, बच्चे की आयु प्रमाण पत्र, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित प्रमाण पत्र अथवा परिवार रजिस्टर की नकल अथवा किसी सरकारी दस्तावेज की प्रति जिसमें आयु का उल्लेख हो। सम्बन्धित श्रेणी के शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र, उ0प्र0 के निवासी होने का घोषण पत्र, आय प्रमाण पत्र होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि 0 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के वैध संरक्षक के बैंक खाते में रु0 2500 की धनराशि देय होगी बशर्त औपचारिक शिक्षा हेतु उनका पंजीयन किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराया गया हो। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गये है एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अन्तर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराये गये है उनको कक्षा-6 से 12 तक की शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासित विद्यालयों में प्रवेशित कराया जायेगा। 18 से 23 वर्ष तक की आयु के बच्चों की कक्षा-12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने वाले राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को 23 वर्ष की आयु पूरी होने या स्नातक शिक्षा अथवा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त करने में जो भी पहले हो तक इस योजना के तहत लाभान्वित किया जायेगा। केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य समरूपी योजना यथा बाल श्रमिक विद्या योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहे परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे बच्चे, जिन्हें बालश्रम/बाल भिक्षावृत्ति/बाल वैश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो या भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में शामिल परिवारों के बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा। वंचित पात्र लाभार्थी जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय, कमरा नं0-105 विकास भवन में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त करते हुये आवेदन कर सकते है।

सूचना विभाग, बलरामपुर द्वारा जारी।

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*महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ प्राप्त करें पात्र लाभार्थी-जिला प्रोबेशन अधिकारी*

दिनांक 31 दिसम्बर, 2022

बलरामपुर। महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं जैसे- दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक एवं कानूनी सहायता, विधवा महिला से सामाजिक रीति-रिवाज के साथ 35 वर्ष से कम आयु मंे विवाह करने पर दम्पत्ति पुरस्कार एवं निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु विधवा पुत्री शादी अनुदान योजना हेतु पात्र लाभार्थी जिला प्रोबेशन कार्यालय में अपना आवेदन पत्र जमा करके इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते है। यह जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चन्द्र द्वारा दी गयी। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए पात्र लाभार्थी जिला प्रोबेशन कार्यालय, कमरा नं0 105 विकास भवन, बलरामपुर में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

 

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