ऑपरेशन शिकंजा के तहत पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 20000 रु अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा के तहत पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 20000 रु अर्थदण्ड की सजा

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना* के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में दिनांक-10.02.2015 को वादी मुकदमा बदरे आलम पुत्र फतेह मोहम्द नि0 रन्नूडीह थाना को0 गैसड़ी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि वादी की पुत्री को विपक्षी एजाज उर्फ मेराज खाँ पुत्र जाकिर खाँ द्वारा बहला फुसला कर भगा ले जाने पर थाना-को0 जरवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 51/2015 धारा- 363, 366 भा0द0वि0 व 7/8 पोक्सो एक्ट बनाम एजाज उर्फ मेराज खाँ पुत्र जाकिर खाँ निवासी जानकीपुरम विस्तार थाना जानकीपुरम लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री संतराम थाना को0 जरवा बलरामपुर द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव, विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार शुक्ला एवं थाना- को0 जरवा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में अभियुक्त उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 20000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।।

 

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