ऑपरेशन शिकंजा के तहत 2 जमानतदारो को 6-6 महीने के कारावास की सजा

ऑपरेशन शिकंजा के तहत 2 जमानतदारो को 6-6 महीने के कारावास की सजा

जमानतदारों द्वारा हत्या के अभियुक्तो को न्यायालय में विचारण के दौरान उपस्थित कराने मे विफल होने पर न्यायालय द्वारा दोनों जमानतदारों को 6-6 महीने के कारावास की सजा।

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में अभियुक्त व साक्षियों को समय से उपस्थित कराने व प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में आज दिनांक 8.2.2023 को दोषसिद्ध अभियुक्त 1. रामछबीले पुत्र राम शंकर 2. मुर्तजा पुत्र मनीरवेग नि0गण पिपरा रामचन्दर थाना को0उतरौला ने मु0अ0सं0 40/19 अन्तर्गत धारा 302,307,109 व 34 भा0द0वि0 थाना रेहारा बाजार से संबंधित अभियुक्त सद्दाम पुत्र निगाह मोहम्मद की न्यायालय मे जमानत ली थी। न्यायालय में मुकदमे का विचारण के दौरान अभियुक्त सद्दाम गैरहाजिर हो गया। बतौर जमानतदार मुर्तजा व रामछबीले अभियुक्त सद्दाम को न्यायालय मे हाजिर कराने मे अस्मर्थ रहने पर इनके विरुद्ध 446 दं0प्र0सं0 के तहत कार्यवाही करते हुए सुनवाई के पश्चात दोनो जमानत दारों को 6-6 माह के कारावास से दंडित किया गया है जिन्हे न्यायालय द्वारा जारी वारंट के तहत आज ही गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय भेजा गया था । अभियोग की प्रभावी पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव , जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह (DGC) criminal एवं थाना रेहरा बाजार पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा अन्तर्गत धारा- 446 दं0प्र0सं0 के तहत अभियुक्तों को 6-6 महीने के कारावास की सजा सुनायी गयी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *