विद्युत उपभोक्ता बकाया बिल करें जमा -अधिशासी अभियंता विद्युत

विद्युत उपभोक्ता बकाया बिल करें जमा -अधिशासी अभियंता विद्युत

अधिशाषी अभियंता विद्युत बालकृष्ण ने बताया की जनपद बलरामपुर के सभी 09 विकास खण्डों के अन्तर्गत संचालित 22 अद्द 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों से सम्बन्धित क्षेत्रों में बकाया राजस्व वसूली का महाभियान दिनांक 13.03.2023 को पूर्व से चिन्हित ग्रामों / मोहल्लों में चलाया गया । चलाये गये महाभियान के दौरान रू0 42.53 लाख के 438 बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्षनों को बकाये पर काटा गया तथा 1267 बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं से रू0 41.00 लाख की वसूली की गयी। यह महाभियान माह मार्च 2023 के अन्त तक युद्ध स्तर पर और तेजी से जनपद के सभी क्षेत्रों में क्रमवार चलाया जायेगा।

बकाये पर विच्छेदित किये जाने वाले विद्युत कनेक्शनों को तत्काल भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त विच्छेदित किये गये कनेक्शनों को पुनः जोड़ने की कार्यवाही प्राथमिकता पर अभियान के दौरान ही करायी गयी। काटे गये कनेक्शनों की निगरानी लाइन स्टाफ, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता व उपखण्ड अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, यदि किसी भी बकायेदार विद्युत उपभोक्ता द्वारा बकाये पर काटे गये कनेक्शन को बिना भुगतान के पुनः जोड़कर विद्युत का उपभोग करते हुए पाया जायेगा, तो उसके विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराकर विभागीय कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद के सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों यह राजस्व वसूली महाभियान अग्रेत्तर और तीव्र गति से चलाया जायेगा।

भुगतान न करने वाले बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं (विशेषकर रू० पाँच हजार एवं उससे ऊपर के बकायेदार विद्युत उपभोक्ता) से अपील है कि विभाग द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ-साथ की जाने वाली अन्य अप्रिय कार्यवाहियों से बचने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपने बकाया विद्युत बिल का भुगतान तत्काल करने का कष्ट करें। समस्त विद्युत उपभोक्ताओं से यह भी अपील है कि कृपया जमा किये जाने वाले बिलों के भुगतान रसीद को अपने परिसर पर ही सुरक्षित रखें, जिससे कि महाभियान के दौरान परिसर पर जाने वाली निरीक्षण टीम को परिसर पर उपस्थित परिवार / प्रतिष्ठान का कोई भी सदस्य जमा रसीद दिखा सके, जमा रसीद को निरीक्षण टीम को दिखाये न जाने की स्थिति में परिसर पर बकाया मानते हुए संयोजन को विच्छेदित कर दिया जायेगा, जिससे उत्पन्न होने वाली विषम परिस्थितियों की जिम्मेदारी सम्बन्धित उपभोक्ता की होगी।

 

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