प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण विषय पर विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के एक्शन प्लान एवं श्री लल्लू सिंह माननीय अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / जनपद न्यायाधीश बलरामपुर के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में दाम्पत्य विवादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण विषय पर एक विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर विमल प्रकाश आर्य सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण / अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर की अध्यक्षता मे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में सम्पन्न किया गया, जिसमें पी.एल.वी. उपस्थिति रहे तथा सचिव द्वारा आम जनता को पति-पत्नी के मध्य दाम्पत्य संबंधित विवादों के निस्तारण हेतु लोक अदालत, मध्यस्थता, शमनीय अपराध व प्री-लिटिगेशन के संबंध में उदाहरण देकर समझाते हुए लोक अदालत, मिडियेशन, एडीआर के संबंध में जानकारी दी गई। यह भी बताया गया कि लोक अदालत में जो भी प्रकरणों का निराकरण होता है और इसके लिए न्यायालय में कोर्ट फीस ली गई तो उसका वापसी का भी प्रावधान है। समझौते के आधार पर वैवाहिक विवादों का निपटारा करने हेतु प्री-लिटिगेशन डेस्क मध्यस्थता केन्द्र में लगाया गया है। जहां परिवार न्यायालय के वैवाहिक विवादों व धारा 498A भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज आपराधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। यदि दोनों पक्षकार समझौते के लिए तैयार है या फिर समझौते की संभावना है तो मध्यस्थता के द्वारा निपटाया जाता है। इस दौरान शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण व एवं पी.एल.वी. उपस्थित रहे।

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