शामली हाईकोर्ट में दिए हलफनामे रिकार्ड से गायब 23 शिक्षकों को एक माह में दो बार काल्पनिक प्रोन्नति का मामला

शामली बेसिक शिक्षा विभाग में 23 शिक्षकों की काल्पनिक प्रोन्नति के मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है।शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका पर दाखिल किए गए बेसिक शिक्षा विभाग के हलफनामे ही रिकार्ड से गायब है।

वेबसाइट पर उपलब्ध आदेश के अनुसार चार अगस्त 2021 को इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों एफिडेविट तलाश कर रिकॉर्ड में शामिल करने के आदेश दिए थे। मामले की सुनवाई के लिए 28 सितंबर 2021 की तारीख भी लगाई गई थी। लेकिन इसके बाद से इस मामले में सुनवाई नहीं हुई।

बेसिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2018 में 194 शिक्षकों को काल्पनिक पदोन्नति के आदेश जारी किए थे। इनमें से 23 शिक्षकों को एक माह के भीतर ही दो बार काल्पनिक पदोन्नति दी गई। इस मामले में जांच हुई तो 23 शिक्षकों की वेतनवृद्धि रोकने का आदेश तत्कालीन बीएसए गीता वर्मा ने जारी किया था। जिसके खिलाफ शिक्षकों ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग आठ आठ जुलाई 2021 को काउंटर एफिडेविट और 22 जुलाई 2021 को रिजाइंडर एफिडेविट दाखिल किए थे।

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