माटीकला एवं शिल्पकला के कारीगरों को मिलेगा 25 प्रतिशत का अनुदान

माटीकला एवं शिल्पकला के कारीगरों को मिलेगा 25 प्रतिशत का अनुदान

उत्तर प्रदेश माटीकला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटीकला एवं शिल्पकला के परम्परागत कारीगरों/शिल्पियों को बैंक से वित्तपोषित कराते हुये मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना के तहत अधिकतम 10.00 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 95 प्रतिशत तक की धनराशि ऋण के रूप में बैंक द्वारा स्वीकृत की जायेगी, परियोजना लागत में कार्यशील पूंजी को छोड़कर पंूजीगत ऋण की धनराशि पर 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रुप में अनुदान दिया जायेगा एवं 05 प्रतिशत की धनराशि लाभार्थियों द्वारा स्वयं अंशदान के रूप में जमा की जायेगी। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने दी।
इस योजना में 18 वर्ष से 55 वर्ष तक के लाभार्थी ही पात्र होंगे। इस योजना में माटीकला के परम्परागत कारीगर एवं प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को वरीयता दी जायेगी। साथ ही 5.00 लाख से अधिक परियोजना के वित्तपोषण हेतु लाभार्थियों की शैक्षिक योग्यता में आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। ऋण की सीमा अवधि बैंक ऋण के रूप में 5 वर्ष के लिए देय होगी। इस योजना में आवेदन करने के लिए किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, निकट रानी धर्मशाला, नौशहरा, बलरामपुर से व्यक्तिगत सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर 30 जून, 2023 तक आवश्यक प्रपत्रों सहित कार्यालय में जमा कर सकते है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए मो0 नं0- 9598782988,9580503170 पर किया जा सकता है।

 

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