बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनने हेतु करें आवेदन-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनने हेतु करें आवेदन-जिला ग्रामोद्योग अधिकारी

बलरामपुर- जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत इक्ष्छुक बेरोजगार जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य है इस योजना का लाभ उठा सकते है। यह जानकारी जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना द्वारा दी गयी।
उन्होंने कहा कि योजना में सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होता है तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों, अल्पसंख्यकों तथा किसी भी वर्ग की महिलाओं को सम्पूर्ण ब्याज शासन द्वारा नियमानुसार प्रदान किया जाता है। इस योजना में बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु रु0 10.00 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। योजना में व्यवहारिक प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। योजना के अन्तर्गत आॅनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक बउमहचण्कंजं.बमदजमतण्बवण्पद की वेबसाइट पर जाकर आॅनलाइन आवेदन कर सकता है। वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र मे उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक बेरोजगार नवयुवक/नवयुतियों से आॅनलाइन आवेदन पत्र आमांत्रित किये गये है। इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, निकट रानी धर्मशाला, नौशहरा, बलरामपुर में सम्पर्क किया जा सकता है तथा मो0नं0 9580503170/9598782988 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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