ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा के तहत दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा व 1 लाख 5 हजार का अर्थदंड

ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा के तहत दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास व 1 लाख 5 हजार का अर्थदंड

नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 1,05,000 रु0 का अर्थदण्ड।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 23.04.2018 को वादी की तहरीरी सूचना कि विपक्षी द्वारा वादी की नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी चिन्नू पुत्र निरहू लोनिया नि0 विजयनगर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 65/2018 धारा 376, 506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना अभिषेक कुमार सिरोही प्रभारी निरीक्षक द्वारा की गयी व आरोप पत्र  न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव व पवन कुमार शुक्ला अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं थाना पचपेड़वा पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वारा धारा 376, 506 भा0द0वि0 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त चिन्नू को आजीवन कारावास व 1,05,000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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