अवैध तरीके से विधिमान्य करायी गई बैनामे की जमीन सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश पारित
जिला प्रशासन द्वारा जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-167 के तहत बड़ी कार्यवाही करते हुए तहसील सदर अन्तर्गत 1.542 हेक्टेयऱ भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।
मामला तहसील सदर बलरामपुर के ग्राम लखनीपुर परगना तुलसीपुुर तहसील बलरामपुर का है जहां पर राज्य सरकार के नाम दर्ज भूमि गाटा संख्या 805 को अवैध तरीके से विधिमान्यकरण कराये गये बैनामे के आधार पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया था। मामले में जिलाधिकारी न्यायालय पर योेजित वाद में डीजीसी राजस्व की प्रभारी पैरवी के चलते हुए अपर जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसार गाटा संख्या 805 की 1.542 हेक्टेयर जमीन को पूर्व की भांति राज्य सरकार के नाम दर्ज करने का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा पारित किया गया है।