उर्वरक बिक्रेता द्वारा गलत ढंग से यूरिया / उर्वरक की बिक्री पर उर्वरक बिक्री प्राधिकार निरस्त
जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि समस्त सहकारी एवं निजी उर्वरक विक्रेता किसानों को भूमि जोत, बोई गई फसल की आवश्यकता के अनुरूप आधार कार्ड प्राप्त कर उर्वरक की वास्तविक बिक्री करें। साथ ही सुनिश्चित हो कि उर्वरक क्रय करने वाला व्यक्ति वस्तविक कृषक है।
उन्होंने बताया कि उर्वरक एवं यूरिया की कालाबाजारी रोकने को विभिन्न उर्वरक दुकानों का निरीक्षण किया गया , निरीक्षण में यादव खाद बीज भंडार बुढन्तापुर भगवानपुर विकासखंड तुलसीपुर के द्वारा तीन किसानों को अधिक मात्रा में यूरिया की बिक्री की गई है, जांच में पाया गया कि किसान के पास बिक्री की गई यूरिया के सापेक्ष भूमि कम है, परंतु उर्वरक बिक्रेता द्वारा गलत ढंग से यूरिया / उर्वरक की बिक्री की गयी है, इस पर उर्वरक बिक्री प्राधिकार निरस्त कर दिया गया है।
किसान भाइयों से भी अपील है की भूमि की जोत एवं बोई गई फसल के अनुपात में यूरिया का प्रयोग करें, अधिक यूरिया प्रयोग से उत्पादन मे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बल्कि उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है।