हीटवेव (लू) से राहत एवं बचाव कार्य के दृष्टिगत कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के नहीं छोड़ेगा मुख्यालय – डीएम
डीएम पवन अग्रवाल ने बताया हीटवेव (लू) को राज्य सरकार द्वारा राज्य आपदा घोषित किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अन्तर्गत राहत एवं बचाव कार्य, आवागमन, सम्पत्ति की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, प्रतिक्रिया एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
जनसामान्य एवं पशु-पक्षियों को लू से बचाने हेतु मुख्यमंत्री उ०प्र०शासन एवं राहत आयुक्त द्वारा निर्देशित किया गया है कि समस्त विभाग हीटवेव से बचाव हेतु अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाहियां सुनिश्चित करायेगें।
उन्होंने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संभावित हीटवेव (लू) से राहत एवं बचाव कार्य के दृष्टिगत बिना उनकी अनुमति के कोई भी जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेगा तथा अपने अधीनस्थ को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेंगे।
उन्होंने कहा कि आदेश का अनुपालन न करने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51 के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाग से लागू होगा।