खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए डीएम के निर्देश में सख्त कारवाही निरंतर जारी

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खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए डीएम के निर्देश में सख्त कारवाही निरंतर जारी

उर्वरक की कालाबाजारी पर विक्रेता मेसर्स-संजय कृषि खाद बीज भण्डार, फुलवरिया बाईपास बलरामपुर के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज

कृषक बंधुओं को सुलभ एवं निर्धारित मूल्य पर यूरिया उर्वरक उपलब्ध कराए जाने हेतु डीएम श्री पवन अग्रवाल के निर्देशन में यूरिया की कालाबाजारी / ओवर रेटिंग आदि रोकने के लिए तहसील स्तर एवं थाना स्तर पर गठित टास्क फोर्स द्वारा निरंतर निगरानी रखते हुए सख्त कार्यवाही की जा रही हैं।

 

इस क्रम में थाना कोतवाली नगर में टास्क फोर्स द्वारा ई-रिक्शा पर 15 बोरी यूरिया लाद कर ले जाते हुए रास्ते मे रोक कर पकड़ गया। उर्वरक की जानकारी करने पर पाया गया कि 15 बोरी यूरिया उर्वरक गैसड़ी के जाया रहा है।

तत्पश्चात उप निदेशक कृषि द्वारा मेसर्स-संजय कृषि खाद बीज भण्डार, प्रो०-संजय कुमार गुप्ता फुलवरिया बाईपास जनपद बलरामपुर से सम्पर्क कर उर्वरक वितरण की सूचना चाही, विक्रेता द्वारा बताया गया कि 05 लोगो के नाम पर दिया गया था, परन्तु उन लोगो का नाम बिक्री पंजिका मे दर्ज नही पाया गया। तत्पश्चात् पकड़े गये उर्वरक को उप कृषि निदेशक बलरामपुर द्वारा ई-रिक्शा वाहन संख्याः – UP47AT-7071 (15) बोरी यूरिया सहित थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर बलरामपुर को सुपुर्द कर दिया गया।

उक्त के सम्बन्ध मे दिनांकः 28.08.2025 को जिला कृषि अधिकारी द्वारा मेसर्स-रांजय कृषि खाद बीज भण्डार, के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय पी०ओ०एस० मशीन गे प्रदर्शित मात्रा यूरिया 27 बोरी के सापेक्ष-07 बोरी उपलब्ध पायी गयी, इस प्रकार 20 बोरी यूरिया उर्वरक का अन्तर पाया गया। विकेता के स्टाक एवं वितरण पंजिका का अवलोकन करने पर पाया गया कि उर्वरक क्रय करने वाले किसी भी कृषकों का मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर, हस्ताक्षर एवं खतौनी का विवरण बिक्री पंजिका मे अंकित नही है तथा उर्वरक बिक्री के उपरान्त कृषकों को कैशमेमो भी नही दिया जा रहा है। पी०ओ०एस० मशीन एवं भौतिक स्टाक मे अन्तर तथा उर्वरको की कालाबाजारी करने के कारण विक्रेता को दोषी मानते हुए, मेसर्स-संजय कृषि खाद बीज भण्डार, प्रो०-संजय कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम बरन गुप्ता, फुलवरिया बाईपास बलरामपुर के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत् प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है।

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