बलरामपुर-खेती का कार्य बाधित न हो, इसलिए जैरीकेन में डीजल वितरण की अनुमति
जनपद में किसान भाइयों की सुविधा के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आज से पेट्रोल पंपों पर किसान-बंधुओं को जैरीकेन में अधिकतम 10 लीटर डीजल निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि विगत दिनों में ईंधन को लेकर फैली अफवाहों के कारण जनपद में ‘पैनिक बाइंग’ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस दौरान अव्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जैरीकेन में डीजल वितरण पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया था।
वर्तमान में जनपद में ईंधन की आपूर्ति पूर्णतः सामान्य एवं सुचारु हो जाने तथा स्थिति में सुधार को देखते हुए, जिला प्रशासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है।
जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि खेती-किसानी के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। कृषकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया गया है कि अब प्रत्येक कृषक को जैरीकेन में निर्धारित मूल्य पर अधिकतम 10 लीटर डीजल उपलब्ध कराया जाए।
अपील।
जिला प्रशासन द्वारा जनपदवासियों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें एवं केवल आवश्यकता अनुसार ही ईंधन की खरीद करें, ताकि आपूर्ति-व्यवस्था सुचारु बनी रहे।
