अन्य पिछड़ा वर्ग की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना के लिए पात्र व्यक्ति करें आवेदन

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अन्य पिछड़ा वर्ग की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना

जनपद में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) की पुत्री विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 423 लाभार्थियों को लाभान्वित किए जाने हेतु ₹84.60 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि योजना के अंतर्गत प्रति पात्र लाभार्थी ₹20,000 की धनराशि प्रदान की जाती है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट

https://shadianudan.upsdc.gov.in

के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन की प्रक्रिया व आवश्यक निर्देश।

ऑनलाइन आवेदन शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में ₹1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय एवं जाति प्रमाण पत्र (तहसील स्तर से निर्गत) अनिवार्य है। विवाह कार्ड का प्रधान/सभासद द्वारा प्रमाणन आवश्यक है। वर-वधू के आधार कार्ड एवं आयु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक का आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति आवश्यक है। आवेदक एवं पुत्री का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है।

ऑनलाइन आवेदन के उपरांत समस्त अभिलेखों सहित आवेदन पत्र संबंधित उपजिलाधिकारी/खंड विकास अधिकारी कार्यालय में 07 दिवस के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

अधिक जानकारी हेतु संपर्क।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय, विकास भवन, कक्ष संख्या-221, बलरामपुर में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।

जिला प्रशासन द्वारा जनपद के पात्र लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा समय से आवेदन सुनिश्चित करें।