जून माह का निःशुल्क राशन वितरण अब 15 जून तक, पात्र लाभार्थी अवश्य प्राप्त करें खाद्यान्न

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जून माह का निःशुल्क राशन वितरण अब 15 जून तक, पात्र लाभार्थी अवश्य प्राप्त करें खाद्यान्न

जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्डधारकों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जून 2026 के सापेक्ष निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि शासन द्वारा बढ़ा दी गई है।

उन्होंने बताया कि पूर्व में खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 10 जून 2026 निर्धारित थी, किन्तु कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे, इसके दृष्टिगत शासन द्वारा वितरण कार्य को दिनांक 15 जून 2026 तक विस्तारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

अब जनपद में दिनांक 15 जून 2026 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जाएगा। साथ ही मोबाइल ओटीपी के माध्यम से वितरण की सुविधा 10 जून के अतिरिक्त 15 जून 2026 को भी उपलब्ध रहेगी। कार्डधारक पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से भी किसी भी उचित दर दुकान से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकेंगे।

जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के सभी राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे विस्तारित अवधि के दौरान अपने संबंधित उचित दर विक्रेता से निःशुल्क खाद्यान्न अवश्य प्राप्त कर लें।

उन्होंने बताया कि वितरण के दौरान किसी प्रकार की समस्या होने पर लाभार्थी विभागीय टोल फ्री नंबर 18001800150 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सभी उचित दर विक्रेताओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा अनियमितता किए जाने अथवा ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न न दिए जाने संबंधी शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।